जिलेभर में 15 दिवसीय विशेष अभियान यातायात नियम उल्लंघनकर्ताओं एवं सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पर सख्त कार्यवाही
अभियान के दौरान 47 चालान, ₹18,700 समन शुल्क वसूला गया
आगर मालवा : जिलेभर में 08 से 22 सितम्बर 2025 तक 15 दिवसीय विशेष सड़क सुरक्षा अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित बनाना तथा नागरिकों को यातायात नियमों के पालन हेतु प्रेरित करना है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के निर्देशन में इस अभियान को जिले के सभी थाना व यातायात पुलिस मिलकर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर रही है।
अभियान के दौरान आज जिलेभर में संयुक्त कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में बिना हेलमेट, बिना सीटबेल्ट, मोबाइल फोन का उपयोग, रॉन्ग साइड वाहन चलाना एवं ओवरलोडिंग जैसे गंभीर उल्लंघनों पर चालानी कार्यवाही की गई।
बिना हेलमेट वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 129/194 के तहत 22 चालान, ₹6,600 समन शुल्क वसूला गया।
बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने पर CMVR धारा 138/194 के तहत 18 चालान, ₹9,000 समन शुल्क प्राप्त किया गया।_
वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर धारा 21(25)/184 CMVR के तहत 1 चालान, ₹1,000 समन शुल्क वसूला गया।_
रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों पर धारा 116/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 3 चालान, ₹1,500 समन शुल्क वसूला गया।_
ओवरलोडिंग वाहनों पर धारा 194(क) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 3 चालान, ₹800 समन शुल्क वसूला गया।_
_👉 इस प्रकार कुल 47 चालान कर ₹18,700 समन शुल्क वसूला गया।_
पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि यह अभियान केवल प्रवर्तन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नागरिकों को समझाइश और जागरूकता भी दी जा रही है। आमजन को लगातार यह संदेश दिया जा रहा है कि बिना हेलमेट वाहन न चलाएँ, बिना सीट बेल्ट वाहन न चलाएँ, मोबाइल का प्रयोग वाहन चलाते समय न करें और यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करें।_
इसके साथ ही अभियान के दौरान नागरिकों को नकदी रहित उपचार योजना (Cashless Treatment of Road Accident Victims Scheme, 2025) के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ित को नजदीकी नामित अस्पताल में बिना किसी शुल्क के तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जाता है। इलाज का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। पुलिस अधिकारियों को ई-डीएआर पोर्टल पर पीड़ित की आईडी बनाकर इसे टीएमएस से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि पीड़ित को शीघ्र उपचार मिल सके।_
इसी प्रकार राह-वीर योजना (पूर्व की Good Samaritan स्कीम) की जानकारी भी नागरिकों को दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना के शिकार घायल को गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल तक पहुँचाता है, तो उसे ₹25,000 नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही मददगार व्यक्ति को किसी प्रकार की कानूनी परेशानी या पूछताछ का सामना नहीं करना पड़ता।
आगर मालवा पुलिस जिलेवासियों से की अपील
“यातायात नियमों का पालन केवल दंड से बचने के लिए नहीं बल्कि स्वयं की और दूसरों की सुरक्षा हेतु आवश्यक है। आइए, सभी मिलकर इस अभियान को सफल बनाएं और सड़क सुरक्षा को अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी बनाएं। ”
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